ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन ( Driving license Online )
यदि आप सड़को पर स्कूटर, बाइक या कार इत्यादि वाहन चलाना चाहते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस Driving License रखना होगा । ऐसा न करने पर आप पर दंडात्मक कार्यवाही होगी ।
तो आइए जानते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस Driving License बनाने की क्या प्रक्रिया है ।
ड्राइविंग लाइसेंस Driving License दो प्रकार से बनवा सकते हैं पहला आप सीधे स्थानीय RTO ऑफिस जाकर आवेदन कर फॉर्म इत्यादि की प्रक्रिया पूर्ण करें ।
और दूसरा तरीका है ऑनलाइन आवेदन जिससे मुख्य कार्य घर बैठे ही हो जाए
सर्वप्रथम वाहन चलाना सीखने के लिए आपको लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस Learning Driving License की आवश्यकता होती है।
ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई Apply Online
लर्निंग लाइसेंस Driving License बनवाने की ऑनलाइन प्रक्रिया काफी आसान है । राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन एप्लाई कर सकते हैं। साईट का लिंक यह है
https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice8/stateSelection.do
यहां इस साईट के पेज पर राज्यों की सूची दी गई है ।
- सबसे पहले अपना राज्य चुनें.
- राज्य के चुनाव के बाद अप्लाई ऑनलाइन में कई विकल्प हैं यहाँ आप लर्निंग लाइसेंस Driving License , नए ड्राइविंग लाइसेंस Driving License लिए ऑप्शन होता है व डुप्लीकेट अन्य कई विकल्प हैं ।
- सही विकल्प पर क्लिक करने पर पूरा फॉर्म खुलता है ।
- फॉर्म भरने के बाद एक नंबर जनरेट होगा, जिसे सेव कर लें । यहां आपको उम्र प्रमाण पत्र, एड्रैस प्रूफ, आईडी प्रूफ अटैच करना होता है ।
- पहचान पत्र ( पहचान प्रमाण पत्र Identity Proof) जैसे – पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड आदि
- एड्रेस प्रूफ (पता प्रमाण पत्र Address Proof) जैसे – वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, बिजली या टेलीफोन का बिल, तहसील से जारी किया निवास प्रमाण पत्र आदि
- एज प्रूफ (आयु प्रमाण पत्र Age Proof) जैसे – बर्थ सर्टिफिकेट, हाईस्कूल/ 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आदि
अपना फोटो और प्रूफ आदि अपलोड करने के बाद फिर ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्लॉट बुक कराना होगा। स्लॉट का चुनाव करने के दौरान लाइसेंस के लिए ऑनलाइन फीस भरनी होती है। इसके बाद रजिस्टर्ड नंबर पर एक मैसेज आएगा।
स्लॉट के हिसाब से RTO ऑफिस जाकर टेस्ट देना होगा। यह टेस्ट ऑनलाइन होता है और इसमें यातायात के नियमों तथा यातायात चिह्नों के बारे में पूछा जाता है। एक प्रश्न के 4 उत्तर होते हैं । टेस्ट में पास हो जाने पर 48 घंटे के भीतर ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन मिल जाएगा ।
लर्निंग लाइसेंस की बैधता 6 महीने की होती है । 1 महीने के बाद व 6 महीने के अन्दर आपको परमानेंट लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करना होगा।
आपको दोबारा न्यू लर्नर लाइसेंस की जगह न्यू ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट करना होगा । ऑनलाइन अप्लाई करके आपको अपने वाहन के साथ आरटीओ ऑफिस जाकर फिजिकल ड्राविंग का टेस्ट देना होता है। टेस्ट पास करने पर परमानेंट लाइसेंस मिल जाता है।
फिजिकल ड्राइविंग टेस्ट में आपको टू व्हीलर, फोर व्हीलर या जिस व्हीकल डीएल के लिए आपने एप्लाई किया है वो वाहन संबंधित अधिकारी के सामने सही ढंग से चलाकर दिखाना होगा।
इस फिजिकल ड्राइविंग टेस्ट के लिए आपको अपना वाहन साथ लेकर जाना होगा। टेस्ट ले रहे अधिकारी के निर्देशों को मानते हुए सभी ट्रैफिक रूल्स फालो करते हुए गाड़ी चलाकर दिखानी होती है। जब यह अधिकारी आपको ड्राइविंग टेस्ट में पास कर देगा तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा ।
आवेदन के लिए आपको निम्न चीजों का विशेष ध्यान देना है: आवेदक
भारत का नागरिक हो जो मानसिक रुप से सही हो |
आवेदक की उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए (बिना गियर वाले 2 व्हीलर के लिए सोलह साल की उम्र मान्य है )
लर्निंग लाइसेंस के लिए फीस 200 रुपये है. अगर आपने अभी तक एकबार भी लाइसेंस नहीं बनवाया है तो पहले लर्निंग बनवाना होगा। लर्निंग के बाद ही परमानेंट लाइसेंस बनता है।
सारथी वेब साईट https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice8/stateSelection.do वेब साईट पर आप ड्राइविंग लाइसेंस में पता परिवर्तन , फोन नंबर परिवर्तन , व लाइसेंस खो जाने के बाद नया लाइसेंस प्राप्त करने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं l इसी साईट पर कंडक्टर लाइसेंस के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है l
ड्राइविंग लाइसेंस Driving License खो जाने की स्थिति में डुप्लीकेट duplicate ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
इसके लिए पहले नजदीकी पुलिस स्टेशन में Driving License खो जाने की FIR करानी होगी क्योंकि उस FIR की कॉपी लगती है साथ ही अन्य डॉक्यूमेंट भी पहले की तरह ही लगेंगे व फीस जमा होगी ।
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